संविधान और अधिकार (Constitution and Rights)

 


संविधान और अधिकार (Constitution and Rights)


 

संविधान का परिचय (Introduction to Constitution):

संविधान किसी भी देश की वह सर्वोच्च पुस्तक है जिसमें उस देश की शासन प्रणाली, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, और सरकार की संरचना के बारे में नियम और कानून लिखे होते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।

संविधान का उद्देश्य (Purpose of Constitution):

1.  लोकतंत्र की स्थापना: देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित करना।

2.  नागरिकों के अधिकार: नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकार प्रदान करना।

3.  सामाजिक न्याय: समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना।

4.  कानून का शासन: कानून के अनुसार देश का संचालन।

5.  धर्मनिरपेक्षता: सभी धर्मों को समान सम्मान देना।


 

अधिकार (Rights):

अधिकार वे सुविधाएँ या स्वतंत्रताएँ हैं जो नागरिकों को संविधान के तहत दी जाती हैं। ये नागरिकों के विकास और समाज में उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।

 

भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights):

भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों के लिए 6 मुख्य मूलभूत अधिकार प्रदान किए हैं:

1. समानता का अधिकार (Right to Equality):

o    कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं।

o    जाति, धर्म, लिंग, भाषा या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom):

o    वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

o    किसी भी पेशे या व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता।

o    देश में कहीं भी आने-जाने और बसने की स्वतंत्रता।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation):

o    बलपूर्वक मजदूरी (बंधुआ मजदूरी) और बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध है।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion):

o    हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता है।

5. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार (Cultural and Educational Rights):

o    अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार।

o    शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies):

o    यदि किसी नागरिक का अधिकार छीना जाता है, तो वह न्यायालय का सहारा ले सकता है।


 

संविधान और नागरिक कर्तव्य (Constitution and Duties)

मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties):

भारतीय संविधान ने नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए हैं।

  • संविधान का पालन करना।
  • राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
  • पर्यावरण की रक्षा करना।
  • वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी भावना का विकास करना।
  • भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना।

 

संविधान का महत्व (Importance of Constitution):

1. कानून और शासन की आधारशिला: संविधान कानून और शासन प्रणाली को संचालित करता है।

2. नागरिकों के अधिकारों की रक्षा: यह नागरिकों को उनके अधिकारों की गारंटी देता है।

3. लोकतंत्र का आधार: यह सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों को सर्वोच्च बनाता है।

4. समानता और न्याय का समर्थन: यह सभी नागरिकों को समान अवसर और न्याय प्रदान करता है।


 

संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य:

1. भारतीय संविधान को 2 साल, 11 महीने, और 18 दिनों में तैयार किया गया।

2. इसके निर्माण में डॉ. भीमराव अंबेडकर का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था।

3. संविधान के 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थीं, जो समय-समय पर संशोधित हुई हैं।


 

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